Home उत्तर प्रदेश हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक को आजीवन कारावास

हत्या का आरोप सिद्ध होने पर एक को आजीवन कारावास

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झांसी। हत्या का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (द . प्र.क्षे.)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना मोंठ क्षेत्र अंतर्गत गोपुरा निवासी वादी मुकदमा बलवान सिंह ने विगत 20 अगस्त 2014 को थाना समथर में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि बसोबई में नहर के पास स्थित खेत में लगी धान में वह और उसका भतीजा संतोष कुमार पानी लगा रहे थे वही भाई मंडी से मटर बेचकर खेत में पानी देखने के लिए आया था। नहर पुलिया के पास बसोबई के ही भान सिंह राजपूत पुत्र पहलाद राजपूत, राहुल राजपूत पुत्र कृपा राजपूत व उनके साथी मोदी पुत्र बृजबिहारी ,राम रतन पुत्र भैयालाल नहर पटटी पर बैठकर शराब पीने लगे बगल में वह और भतीजा पानी लगा रहा था कि उक्त लोगों की भाई के पैसों पर नियत खराब हो गई और उससे पैसा मांगनेे लगे विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट कर हत्या कर दी तथा 42000 रुपए छीन लिए। इतना ही नहीं भाई को बह रही गूल के पानी में डाल दिया । शोर सुनकर जब वह लोग मौके पर आए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए । तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 302 ,394 ,411 /34 भारतीय दंड सहिंता के तहत थाना समथर में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त भान सिंह को धारा 302 भादंसं के अपराध में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड,अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा 394 भादंसं के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थ दंड ,अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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