राखी सावंत के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त, हाईकोर्ट से चल रहा मुक़दमे में स्टे

झांसी। 16 साल पहले प्रेमनगर क्षेत्र के हसारी निवासी लक्ष्मण को राखी सावंत द्वारा राखी का इंसाफ कहने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में न्यायालय ने 16 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत आदि को गिरफ्तार कर 1 दिसंबर तक न्यायालय में उपस्थित करने के आदेश दिए थे। लेकिन इस मामले में राखी सावंत आदि के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट से मुकदमे में चल रहे स्टे आर्डर को कॉपी लगाई जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है।आपको बता दे कि वर्ष 2010 में एन डी टीवी इमेजिंग पर बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत का राखी का इंसाफ एपिसोड आता था। जिसमें घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं और उसके पति को आमने सामने बैठा कर देश की जनता के सामने उनकी समस्याएं दिखाई जाती थी। इसी एपिसोड में प्रेमनगर थाना क्षेत्र की हसारी निवासी अनीता ने शिकायत कर इस एपिसोड में शामिल होने का आवेदन दिया था। आवेदन मिलने के बाद राखी सावंत के एपिसोड में अंजली अपने पति लक्ष्मण अहिरवार के साथ पहुंची थी। जहां एपिसोड में लाइव प्रसारण हुआ था। इस एपिसोड के समाप्त होने के बाद अनीता और उसका पति लक्ष्मण अपने घर झांसी आ गए थे। 9 नंबर 2010 को लक्ष्मण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लक्ष्मण अहिरवार के परिजनों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया था कि बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने उसके लक्ष्मण अहिरवार को लाइव टीवी शो राखी का इंसाफ में जलील करते हुए उसे नामर्द कहा जिससे उसकी काफी छवि धूमिल और उसे नामर्द कहने पर लोग उसे अब बदनाम कर रहे इस गिलानी में लक्ष्मण अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमनगर पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत सहित उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 572/2010 धारा 294,500,501,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। इस मामले की विवेचना प्रेमनगर के बाद थाना सीपरी बाजार को सौंपी गई थी। वही बॉलीवुड अभिनेत्री इस प्रकरण में प्रयागराज हाईकोर्ट गई थी। वही पुलिस ने विवेचना करते हुए न्यायालय में राखी सावंत सहित आदि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में न्यायालय के आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विपक्षियों ने आरोप पत्र को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से विपक्षी राखी सावंत आदि को राहत मिलते हुए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। इधर न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान 16अक्टूबर 2026 को न्यायालय सिविल जज जुडिशियल एफ टी सी सी ए डब्लू झांसी अंजली सिंह की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत आदि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को उनकी गिरफ्तारी कर 1 दिसंबर को न्यायलय में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। राखी सावंत की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि जिस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए है, उस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मुकदमे की सुनवाई पर स्टे आर्डर 17 दिसंबर 2011 को दिया जा चुका था। जिसकी कॉपी निकाल कर आज न्यायालय में लगाई गई जिसके बाद जारी किए गए गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया गया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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