Home उत्तर प्रदेश दलित महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल का कारावास

दलित महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल का कारावास

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झांसी। एससीएसटी विशेष न्यायालय ने दलित महिला से छेड़छाड़ और उसे जातिसूचक शब्दो से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को पांच वर्ष का कारावास और अर्थ दंड अदा करने का आदेश दिया है।शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह और कपिल करौलिया ने जानकारी देते हुए बताया की लहर गिर्द ओम शांति नगर ग्रीन कॉलोनी के पीछे रहने वाले व्यक्ति ने वर्ष 2015 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसने बताया था की वह मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी पत्नी अकेली थी तभी सूर्या गैस गोदाम के पास रहने वाला सत्येंद्र यादव मोका पाकर उसके घर में घुस आया और उसकी पत्नी का बुरी नियत से हाथ पकड़ कर अश्लील हरकते छेड़खानी करने लगा। पत्नी के शोर मचाने पर वह उसे जातिसूचक शब्दो से अपमानित कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 354 क, 354ख, 504,506 एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। आज एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी पर लगाए आरोपों को सिद्ध मानते हुए आरोपी को 354क तीन वर्ष का कारावास, 354ख में पांच वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना, 504 में दो वर्ष का करवास, 506 में पांच वर्ष का कारावास और एससी एसटी एक्ट में पांच वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। आदेश में बताया की अर्थ दंड जमा न करने पर दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़ित पक्ष के मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता केंशवेंद्र प्रताप और कपिल करोलिया ने की।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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