Home उत्तर प्रदेश लुटेरे भाईयों को नहीं मिली रिहाई, जमानत अर्जी निरस्त

लुटेरे भाईयों को नहीं मिली रिहाई, जमानत अर्जी निरस्त

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झांसी। लूट के उद्देश्य से चाकू की नोंक पर वृद्धा के बेटे को धमकाने के मामले में विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में दो सगे भाइयों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा कबीर खन्ना ने एक तहरीर थाना नवाबाद में देते हुए बताया था कि १२ जून २०२२ को मैं अपने घरपर अपनी मां श्रीमती निम्मी खन्ना के साथ मौजूद था कि समय करीब रात साढ़े आठ बजे हमारे घर में दो अज्ञात लोग घुस आये और पैसों की माँग करने लगे। मैने बताया कि घर में पैसे नहीं है तो एक व्यक्ति ने मेरी चलने फिरने में असमर्थ माँ की गर्दन पर चाकू लगा दिया जिससे मैं घबरा गया बताया कि पैसा पेट्रोल पम्प पर है मेरी माँ को नुकसान न हो मैं वहां चलकर आपको पैसा दे दूंगा। दोनों में से एक अज्ञात व्यक्तिमेरी माँ के पास रूक गया तथा दूसरा मेरी गाड़ी मारूति सेट्रो में बैठ कर मेरे साथ पेट्रोल पम्प पर गया कुछ पहले गाड़ी रूकवा कर मुझे पैसा लाने को कहा तथा उसने मेरा मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। जब मैं पेट्रोल पम्प पर कैश लेने गया तो मैने पम्प कर्मचारियों को घटना के बारे में बताया तो उन्होने मेरे बड़े भाई संजय खन्ना को सूचना दी । मैं पुनः पैसे लेकर पहुंचा तो वो मेरा मोबाइल ले कर भाग चुका था । तुरन्त में घर आया तो देखा कि मेरी माँ के पास जो व्यक्ति था, वह भी नहीं है । दोनों अज्ञात बदमाश भाग गये। तहरीर के आधार पर दो अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये।उक्त मामले में अभियुक्त भूपेन्द्र सेन एवं राहुल सेन पुत्रगण स्व० उमाशंकर सेन द्वारा धारा- ३९२, ४५७, ४११ भा०दं०सं० के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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