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कुल्हाड़ी से काटकर दलित महिला की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। दो माह पूर्व थाना टोडीफतेहपुर क्षेत्र में दलित महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट नेत्रपाल सिंह की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह/ कपिल कैरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती फूला देवी ने 22 मई 2026 को थाना तोड़ीफतेहपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात उसकी बहू श्रीमती रजनी अहिरवार पत्नी भूपत की अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना और घटना स्थल से मिले अहम साक्ष्य के आधार पर आरोपी ग्राम बढ़ाई निवासी रक्षपाल बघेल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से श्रीमती रजनी की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद अभियुक्त रक्षपाल की और से आज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध कर न्यायालय से आरोपी को जमानत न देने की अपील की। न्यायालय ने आरोपी और अभियोजन पक्ष सुनने के बाद आरोपी का अपराध गंभीर मानते हुए उसे जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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