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नशे के सौदागरों को तीन तीन वर्ष कारावास, दस दस हजार अर्थदंड का आदेश

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शरद कुमार चौधरी की अदालत ने दो अलग अलग मामलों में नशे के सौदागरों को तीन तीन वर्ष का कारावास ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जुलाई 2023 गुरसराय थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान हल्की माता मंदिर के पास मऊरानीपुर रोड से पांच किलो सौ ग्राम नाजायज गांजा ले जाते बबीना के बूढ़पुरा निवासी आशिक राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वही थाना सीपरी बाजार पुलिस ने 10 सितंबर 2014 को गाड़ियागांव निवासी सोमेश उर्फ सुमेश उर्फ सोनू राजपूत को 510 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। दोनों ही थाने की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर दोनों को अलग अलग मुकदमे में तीन तीन वर्ष की सजा ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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