Home Uncategorized थार गाड़ी अपहरण ओर फायरिंग करने वाले आरोपी की जमानत ख़ारिज

थार गाड़ी अपहरण ओर फायरिंग करने वाले आरोपी की जमानत ख़ारिज

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झांसी। एक माह पूर्व थार गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर मारकर मारपीट ओर तमंचे से फायरिंग कर दहशत फैला कर अपहरण करने वाले आरोपी की न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि राजपूत कॉलोनी निवासी अभय कुशवाह ने 7 मार्च को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी बुलेट बाइक से रात्रि दस बजे शिवाजी नगर स्थित एकता गार्डन में आयोजित शादी समारोह से खाना खा कर अपने घर लौट रहा था उसके साथ उसके साथी राज पाठक, ऋषभ राय भी मौजूद थे। तभी रास्ते में एक थार गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर उन्हें जमीन पर पटक दिया ओर गाड़ी से उतरे तीन चार लोगों ने उन्हें गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी ओर बंदूकों से फायरिंग कर दी। इस घटना से वहां दहशत फैल गई ओर उसके साथी राज पाठक को गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। थार गाड़ी सवार एक व्यक्ति को उसने पहचान लिया था जिसका नाम अरुण यादव निवासी बाबरी चिरगांव बताया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपहृत को सकुशल बरामद करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी अरुण की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने दोनों की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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