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किशोरी को फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

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झांसी। किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले आरोपी को न्यायलय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि पच्चरगढ़ निवासी व्यक्ति ने 22 मार्च को बरुआ सागर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह ओर उसकी पत्नी ग्वालियर में मजदूरी करते है, घर पर उसकी 14 वर्षीय पुत्री दादी के साथ रहती है। घटना वाले दिन पच्चरगढ़ निवासी संजीव कुमार अहिरवार उसकी चौदह वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। रास्ते में उसकी पुत्री द्वारा विरोध करने ओर चीखने चिल्लाने पर वह रास्ते में उसे छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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