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नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर तीन सजा की सजा, पांच हजार अर्थदंड का आदेश 

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झांसी। छ साल पूर्व घर में अकेली सो रही नाबालिग के साथ मौका पाकर घर में घुसे आरोपी ने छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट झांसी मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास ओर पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 20 जून 2019 को मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ओर उसकी पत्नी रिश्तेदारी में खाना खाने बाहर गए थे। घर पर उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री ओर उसकी बड़ी पुत्री थे। देर रात दोनों कमरे में सो रही थी तभी मौका पाकर घर में लखेश्वर निवासी लोकेंद्र पाल घर में घुस आया ओर उसकी पुत्री का बुरी नीयत से हाथ पकड़ कर छेड़खानी करने लगा। पुत्री द्वारा विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आज आरोपी लोकेंद्र पाल पर अभियोजन द्वारा दोष साबित करने में सफल होने पर न्यायालय ने आरोपी लोकेंद्र पाल को तीन साल का कारावास ओर पांच हजार अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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