झांसी। तीन माह पूर्व तालपुरा में पूर्व सरकारी वकील की गला घोंट कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायलय सत्र न्यायाधीश झांसी सुनील कुमार की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। हत्यारे को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सरवैया अंबेडकर नगर तालपुरा में रहते थे। पांच अगस्त 2025 की सुबह सचिन वर्मा ने उसके घर में घुसकर उनका गला घोंट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में है। आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने विरोध करते हुए न्यायालय से अपील की कि अभियुक्त का अपराध काफी गंभीर है वह जमानत देने योग्य नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

