
झांसी। बिजौली वार्ड नंबर 22 में ढाई एकड़ की जमीन पर चल रहे अनाधिकृत निर्माण कार्य को रोकने के लिए जेडीए ने प्रेमनगर थाना पुलिस को पत्र लिखकर पुलिस बल के साथ निर्माण कार्य रोकने ओर पार्षद को निर्माण कार्य स्थल के मय दस्तावेजों के 17 नवंबर को जेडीए कार्यालय में तलब किया है। वहीं पार्षद ने जेडीए की इस नोटिस कार्यवाही को फर्जी बताया है।
आपको बता दे कि झांसी विकास प्राधिकरण ने बाद संख्या 54/ जेडीए/ प्रवर्तन अवैध निर्माण/ 2025=26 संख्या को एक नवंबर 2025 को थाना प्रेमनगर को पत्र जारी करते हुए बताया था कि बिजौली में मोहल्ला बाग वार्ड नंबर 22 पुराने महल के नीचे रिंकू वंशकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधित 1997 की धारा 14 का उल्लंघन करते हुए लगभग 2.50 एकड़ की जमीन पर अनाधिकृत रूप से भू खंडों का विभाजन एवं विकास कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में बाद संस्थित किया गया है। जिसकी नीयत तिथि 17/11/2025 है। कब तक नीयत तिथि पर सुनवाई ओर अग्रिम आदेश तक बल पूर्वक उक्त निर्माण कार्य को रुकवा दिया जाए। इसके अलावा एक नोटिस जेडीए ने वार्ड नंबर 22 के पार्षद रिंकू वंशकार को भी दिया है, उनसे उक्त अनधिकृत निर्माण कार्य के दस्तावेजों सहित उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 17/11/2025 को सुबह जेडीए कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पार्षद रिंकू वंशकार ने बताया कि वह नीयत तिथि पर जेडीए कार्यालय पहुंच कर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि उक्त निर्माण कार्य जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। जेडीए ने उन्हें गलत तरीके से बिना जांच पड़ताल किए नोटिस जारी कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


