झांसी। पूर्व ने किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा फिर किशोरी का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हु आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से आज न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आज न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई 2025 को एक व्यक्ति ने बबीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मध्यप्रदेश के जिला निवाड़ी सिंदरी निवासी अंकित यादव उसकी 14 वर्षीय पुत्री को इसलिए अपहरण कर ले गया क्योंकि उसने एक वर्ष पूर्व भी पुत्री का अपहरण किया था। जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, जिसमें राजीनामा न करने पर वह उसकी पुत्री को फिर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसकी सुनवाई के बाद आरोपी का कृत्य जमानत देने योग्य नहीं होने पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


