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बच्चों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : डी0एम0 खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें का दिया ज्ञान जनपद में नही होगी मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री, पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही, लाइसेंस होगा निरस्त

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झांसी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जनपद के प्राइमरी, प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय सहित समस्त विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा संबंधित जागरूकता एंव सड़क सुरक्षा तथा नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने एफडीए टीम से कहा कि प्राथमिक विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा सहित गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों के विषयक जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति के कार्यक्रम आयोजित करते हुए बच्चों को सुरक्षित भोजन की जानकारी दी जाए। उन्होंने स्वच्छ भोजन की प्रति जागरुक करते हुए बासा खाना और खुले में रखा खाद्यपदार्थ को न खाने तथा खाने के पूर्व अच्छी तरह हाथों को धोने के लिए भी प्रेरित किये जाने के निर्देश दिए।
सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जनपद के 12 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजित किया। कार्यक्रम में 2864 बच्चों को एवं स्कूलो में उपस्थित लगभग 150 सदस्यगणो को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरुक करते हुए 11 मिड डे मील के खाद्य सर्वे नमूने भी संग्रहित किए गए, जिन्हे जाँच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है।
सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने टीम द्वारा भ्रमण किए विद्यालयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चिरगांव,लक्ष्मी बाई कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल निकट कोतवाली गोसाईपुर झांसी,आर्य कन्या कॉलेज सीपरी बाज़ार झांसी, प्राथमिक विद्यालय यूनिट कन्या नई बस्ती झांसी,कंपोजिट विद्यालय परिषदीय आदर्श झांसी,प्राथमिक विद्यालय आजादगंज झांसी,कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेमगंज झांसी,इंद्रप्रस्थ एकेडमी बबीना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खुशीपुरा झांसी,प्राथमिक बालक विद्यालय बिजौली, प्राथमिक विद्यालय लहर गिर्द,पीएम कंपोजिट स्कूल खिरौना चिरगांव में जागरुकता कार्यक्रम के साथ ही खाद्य पदार्थों के सैम्पुल लिए गए और रसोइया को खाना बनाने के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा के विषयक जानकारी दी।
सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के माध्यम से मेडिकल कालेज झांसी के गेट के पास खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 30 खाद्य कारोबारियों एवं उनके स्टाफ के साथ ही लगभग 300 /350आमजन लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
इस दौरान सहायक सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे fssai के ऑनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टनर्ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निधार्रित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा ₹05 लाख तक जुमार्ने का प्राविधान है।
उन्होंने आम जन को जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत/समस्या के लिये विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 तथा एप खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है ग्राहक खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से असन्तुष्ट होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही जनपद झाॅसी से सम्बन्धित सूचना के लिये सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झाॅसी के मोबाइल नं0-9368414711 पर की जा सकती है।
इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनी सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चन्देल एवं जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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