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बैंक मित्र से तमंचे की नोक पर लूटपाट करने का आरोप सिद्ध होने पर चार को दस दस साल की सजा ओर बीस बीस हजार जुर्माना का आदेश

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झांसी। चार वर्ष पूर्व गुरसराय में बैंक मित्र को तमंचा अड़ा कर मारपीट कर पचहत्तर हजार रुपयों से भरा बैग छीन कर भागने वाले चार शातिर लुटेरों पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश द प्र क्षे नेत्रपाल सिंह की अदालत ने चारों लुटेरों को दस दस वर्ष की सजा ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सुटटा निवासी इंद्रपाल सिंह ने 23 जुलाई 2021 को गुरसराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह पीएनबी बैंक में बैंक मित्र है, वह 75 हजार रुपए बैंक से दोपहर को निकाल कर अपने बैग में पास बुक, आधार कार्ड, ओर पैसे रखकर अपनी बाइक से बमौर पहुंचा। वहां से वह सामन खरीद कर अपने घर जाने के लिए बाइक चालू कर जाने लगा। जैसे ही वह ग्राम सिंगर के पास पहुंचा तभी बीच सड़क पर खड़ी एक बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया और कनपटी पर तमंचा अड़ा कर उसका बैग छीनने लगे। जब उसने विरोध किया तो तमंचे की वट उसके सर में मारकर उसे घायल कर रुपए से भरा बैग लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल के दौरान लूटपाट करने वाले अभियुक्त डडीया पुरा शिवाजी नगर निवासी संजय उर्फ छोटू अहिरवार, चिरगांव के ग्राम मनौरा निवासी विमल अहिरवार, शैलेन्द्र अहिरवार ओर गुरसराय निवासी अमित खंगार को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद करते हुए आरोपियों को जेल भेज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सभी को दस दस वर्ष की सजा ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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