झांसी। युवती से शादी संबंध की बात कर मेल जोल बढ़ाकर जबरन बलात्कार किया ओर हिडेन कैमरे से वीडियो फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए कई बार उसकी बिना मर्जी के बलात्कार किया। इस घटना के आरोपी को आज न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थन पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने न्यायालय के आदेश पर 173/4 के तहत थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि प्रेमनगर के शेख बाड़ा मस्जिद के पीछे रहने वाले समीर उर्फ सलमान ने उससे शादी करने की बात कही और अपने परिजनों के साथ उसके घर शादी का रिश्ता लेकर आया था। परिवार के लोग राजी हो गए। जिस चलते उसकी ओर समीर उर्फ सलमान की आपस में फोन पर बातचीत होने लगी। महिला का आरोप था कि समीर उसे कई बार शादी समारोह अन्य कार्यक्रमों में ले जाने लगा। एक दिन समीर ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया ओर हिडेन कैमरे से उसकी वीडियो फोटो बनाकर उसे भेज कर वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप था कि इस घटना की वह रिपोर्ट दर्ज कराने कई बार पुलिस थाने गई लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को 2 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


