झांसी। दो माह पूर्व नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 23मार्च 2025 को रक्सा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह खेत पर गया था तभी गांव का दबंग पंकज राजपूत उसकी 14 वर्षीय पुत्री को अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिग को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए न्यायलय से अपील की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का कृत्य जमानत देने योग्य न मानते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






