झांसी। पति ओर देवर को प्राण घातक हमला कर हत्या करने के प्रयास के आरोप में सजा होना तय हो गई है। शिकायत कर्ता वादिया न्यायालय में बयान देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभियोजन की ठोस पैरवी के चलते न्यायलय में दोनों आरोपियों पर आरोप तय हो चुका है। दो दिन बाद आरोपियों की सजा पर न्यायालय फैसला सुनाएगा। पुस्तैनी संपत्ति को बेचने की सहमति न देना पत्नी को महंगा पड़ गया। नशेड़ी पति ओर उसके देवर ने महिला की हत्या करने के लिए उसे चाकुओं से उसका शरीर गोदकर मरणासन्न अवस्था में छोड़ कर भागने वाले पति ओर देवर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत ने दोनो आरोपियों को सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरांगना नगर निवासी सोनिया घई ने 15 दिसंबर 2021 को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी सास ने मरने के पूर्व पुस्तैनी संपत्ति उसके पति मुकेश घई उर्फ बंटी तथा देवर राकेश घई के नाम बैनामा किया था। चूंकि पति ओर देवर दोनों चरस गांजा का नशा करते थे इसलिए उस बैनामा में यह स्पष्ट कराया था कि यह दोनो बिना सोनिया की सहमति के संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर पाएंगे। इससे उसका पति, देवर ओर ननद उससे रंजिश मानने लगे थे और उसकी आए दिन मारपीट कर उत्पीड़न करते थे। उसने बताया कि घटना वाले दिन मुकेश ओर राकेश ने उसे फोन कर घर बुलाया कहा मकान बेचना है, तुम्हारी सहमति जरूरी है। सोनिया ने बताया वह उनके घर पहुंची और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तभी मुकेश ओर राकेश ने उसका हाथ पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और गाली गलौज करते हुए कहा कि संपत्ति बेचने के लिए सहमति नहीं दे रही आज तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इतनी धमकी देने के बाद दोनों ने उस पर चाकुओं से शरीर पर कई बार कर उसे मरणासन्न कर दिया ओर उसे मरा हुआ समझ कर भाग गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ओर आस पास के लोगों ने सोनिया ओर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया था। वही न्यायालय में मुकदमे में गवाही देने के बाद वादिया सोनिया की मृत्यु हो गई थी। इस मुकदने में आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका मुकदमे की ठोस पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर की रही। उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे में ठोस पैरवी ओर जिरह की। जिसके चलते आज न्यायालय में आरोपी मुकेश ओर राकेश पर आरोप तय हो गया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इन पर प्राण घातक हमले के आरोप में दोष सिद्ध आज हो चुका है, इनको सजा दो दिन बाद सुनाई जाएगी। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जिला कारागार भेज दिया गया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






