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प्रेमी की हत्या में प्रेमिका सहित चार को उम्र कैद, बीस बीस हजार अर्थदंड, कठोर पैरवी के चलते दो साल में आया फैसला

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झांसी। लव रिलेशन में रहने के बाद किसी ओर अफेयर होने पर प्रेमिका ने अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के साक्ष्य को छुपाने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन न्याय के द्वार न्यायालय ने अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने आरोपियों पर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर प्रेमिका सहित चार लोगों को उम्र कैद की सजा ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।पुलिस ओर शासकीय अधिवक्ता की ठोस पैरवी के चलते महज दो साल में फैसला न्यायालय ने सुन दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला हाथरस के सिकंदरा राऊ जमालपुर निवासी सत्येंद्र कुमार ने 21 मार्च 2023 को मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भतीजा कोचिंग पढ़ाने का कार्य करता था। 13 मार्च को शैलेन्द्र कुमार घर से कोचिंग पढ़ाने की कहकर निकला था। इसके बाद घर नहीं आया। उसने बताया कि 15 मार्च को उनके मोबाइल पर एक लड़की ने फोन करके बताया कि वह झांसी के मऊरानीपुर के रानीपुर अथाईपुरा निवासी भावना आर्य बोल रही हूं। वह ओर उसका भतीजा कई महीनों से एक साथ लिव रिलेशन में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। गत रात्रि उन दोनों में विवाद होने पर शैलेन्द्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सत्येंद्र का आरोप था कि उसके भतीजे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या करके साक्ष्य छिपाने के लिए फांसी पर लटका दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका भावना आर्य, उसके पिता बालकिशन, पिंकी उर्फ प्रेमकुमारी, नरेंद्र उर्फ नीरज, अर्जुन सेन के खिलाफ धारा 302,201 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए शासकीय अधिवक्ता द्वारा ठोस पैरवी करने पर सभी आरोपियों पर हत्या ओर साक्ष्य छिपाने का आरोप सिद्ध हो गया। इस पर न्यायालय ने आज सभी को उम्र कैद ओर बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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