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डकैतों को 33 वर्ष की सजा, 75 हजार जुर्माना, डेढ़ वर्ष पूर्व गुरसराय में डाली थी डकैती, शासन ने तलब की थी इस घटना की पत्रावलियां

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झांसी। डेढ़ वर्ष पूर्व गुरसराय थाना क्षेत्र में जैन परिवार के घर में घुसकर असलाह धारी बदमाशों द्वारा की गई डकैती कांड की घटना के आरोपियों को आज न्यायालय विशेष न्यायधीश द. प्र. क्षे. पवन कुमार शर्मा की अदालत ने 33=33 वर्ष की सजा सुनाते हुए 75=75 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। आपको बता दे कि इस बड़ी घटना का संज्ञान लेते हुए शासन ने पत्रावलियां तलब की थी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरसराय निवासी श्रेयांश जैन ने 19 मार्च 2023 को थाना गुरसराय में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। तभी आधा दर्जन बदमाश हाथों में चाकू, लाठी, डंडा, असलाह लेकर घर में घुस आए और लाठी डंडा, तलवार से हमला कर उसे व उसके पुत्र संदीप जैन तथा महिलाओं पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाश उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़ कर भाग गए। साथ में बदमाश 15 लाख, 350 ग्राम सोना, चार किलो चांदी लूट कर भाग गए। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुलायम निवासी राठ हमीरपुर, शोएब निवासी बजरिया राठ, अजय उर्फ अज्जू, अर्जुन शिवहरे, गुरसराय के सराय टोला निवासी मेहर उर्फ संजू तथा भूपेंद्र को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान ठोस जिरह अभियोजन की ओर से ठोस पैरवी के तमाम साक्ष्य ओर गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आज सभी आरोपियों को डकैती, हत्या के प्रयास में 33=33 वर्ष की सजा ओर 75=75 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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