Home उत्तर प्रदेश नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। डेढ़ वर्ष पूर्व नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर गैंगरेप करने वाले आरोपी का न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने थाना सीपरी बाजार में 4 अक्तूबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह पांच बजे पढ़ने जा रही थी।

तभी लकारा गांव के रहने वाले रंजित और विशाल तथा उनका एक साथी उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया था। उसका मेडिकल परीक्षण और 164 के बयानों के बाद पुलिस ने गैंगरेप की घटना की धारा की बढ़ोत्तरी कर दोनो आरोपियों रंजित और विशाल को जेल भेज दिया था। पूछताछ और तमाम विवेचना साक्ष्य के दौरान तीसरे व्यक्ति विवेक परिहार का घटना में नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने विवेक परिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज न्यायलय में विवेक परिहार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई कर रही न्यायलय से शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने अपील करते हुए कहा कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है वह जमानत देने के योग्य नही है। न्यायलय ने सुनवाई के बाद विवेक परिहार का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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