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घर में घुसकर दलित महिला से बलात्कार करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत

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झांसी। घर में घुसकर दलित महिला से बलात्कार करने वाले आरोपी को जमानत देने से न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम झांसी धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने इंकार करते हुए आरोपी का जुर्म जमानत देने योग्य नही इस आशय से उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2024 को दलित महिला ने पूछ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात को करीब तीन बजे उसका पति खेत पर ट्रेक्टर चलाने गया था और सास ससुर खेत पर काम कर रहे थे। वह घर पर अकेली चार पाई पर सो रही थी। तभी पनारी गांव का रहने वाला आरोपी कंपू उर्फ पर्वत कुशवाह मौका पाकर उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत की।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जब पीड़िता का न्यायालय में 164 का बयान कराया तो पीड़िता ने बलात्कार होने की घटना का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़िता के 164 के बयान के आधार पर बलात्कार की धारा की बढ़ोत्तरी कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी पक्ष की ओर से न्यायलय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप ने विरोध किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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