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प्राण घातक हमला का आरोप सिद्ध होने पर सात वर्ष का कारावास और पंद्रह हजार अर्थदंड की सजा

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झांसी। तीन वर्ष पूर्व थाना चिरगांव क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक युवक की लाठी डंडा से मारपीट करने और ईट पत्थर और नल के पाइप से सर फोड़ कर प्राण घातक हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या दो विजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को सात वर्ष का कारावास और पंद्रह हजार रुओये अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही आरोपी के सहयोगियों को जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के आरोप में पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से कठोर पैरवी शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने की।लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम खैरा पुरा चिरगांव निवासी रवि कुशवाह ने चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था

कि 21 मई 2020 को शाम करीब आठ बजे उसके घर के बाहर खड़े उमेश उर्फ छोटू कुशवाह, सोनू कुशवाह, राहुल कुशवाह, अजय कुशवाह मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। जब उन्हे गालियां देने से मना किया तो सभी एक राय होकर ईट पत्थर से हमला कर लाठी डंडा से मारपीट करने लगे और बीच बचाव करने आई उसकी मां, बहन के साथ भी मारपीट की। वही हमलावरों ने नल के लोहे की पाइप से उसके सर पर प्राण घातक हमला कर उसे मरणासन्न कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण में तमाम साक्ष्य, गवाहों को शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल द्वारा की गई ठोस पैरवी पर न्यायालय ने अभियुक्त उमेश उर्फ छोटू कुशवाह पर प्राण घातक हमला का आरोप सिद्ध होने पर उसे सात वर्ष का कारावास और पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही सह अभियुक्त सोनू उर्फ सौरभ, राहुल और अजय कुशवाह पर मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष का कारावास दस हजार रूपया अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास का भुगतने की सजा सुनाई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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