
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पांच जून 2024 को एक महिला ने बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था

कि उसकी सत्तरह वर्षीय पुत्री स्कूल गई थी। वापस आते समय रास्ते से बिक्की परिहार निवासी बड़ागांव परीक्षा और उसका साथी विशाल रायकवार उसका अपहरण कर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज इस प्रकरण में आरोपी विक्की परिहार की ओर से न्यायलय में अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






