झांसी। दस वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानत पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम की रहने वाली महिला ने मोठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते दर्ज कराते हुए बताया था। 31जनवरी 2024 को वह मजदूरी करने गई थी। घर पर उसकी दस वर्षीय पुत्री और छोटी बच्ची मोजूद थी। देर शाम वह घर पहुंची तो उसकी दस वर्षीय पुत्री ने रोते हुए उसे बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक प्रदीप उर्फ लाला उसे घर से मकर संक्रांति का त्यौहार पर मिठाई खिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ गलत हरकत करते हुए दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जमानत न देने का पक्ष करते हुए न्यायलय से अपील करते हुए कहा की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध करने वाला अपराधी जमानत देने लायक नही है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






