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किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाकर बलात्कार करने के आरोपी का अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोक विजय कुमार सिंह ने बताया कि दस मई 2023 को एक व्यक्ति ने बरुआ सागर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था

कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री कपड़े की दुकान पर काम करने गई थी देर शाम तक लोट कर नही आई। सभी जगह उसकी तलाश की लेकिन कोई पता नही चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू करते हुए किशोरी को बरामद कर आरोपी जिला कानपुर रावतपुर चौधर्यां निवासी अर्पित को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी के मेडिकल परीक्षण और बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 376 पोस्को एक्ट की धाराएं बढ़ा कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका विशेष लोक अभियोजन शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने विरोध करते हुए न्यायलय से अनुरोध किया की आरोपी का जुर्म काफी गंभीर है और वह जमानत देने योग्य नही है। इस पर न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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