Home उत्तर प्रदेश नाबालिग का अपहृत का बलात्कार करने वाले आरोपी को नही मिली रिहाई

नाबालिग का अपहृत का बलात्कार करने वाले आरोपी को नही मिली रिहाई

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मेहम्मद नियाज़ अहमंद मंसूरी की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इससे आरोपी को अभी कारागार में ही रहना पड़ेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त 2022 को एक व्यक्ति ने थाना चिरगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मोठ के ग्राम चेलरा निवासी मोहित उर्फ विवेक वर्मा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था और दो साल तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर उत्पीड़न किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग की बरामदगी करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। न्यायालय में आज आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिसका शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए न्यायलय को बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप गंभीर है वह जमानत देने के योग्य नहीं। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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