झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद में उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन,कीटनाशक एंव बीज विक्रेताओं की दुकानों पर पूर्व में दिए छापामार कार्यवाही किए जाने के निर्देश के क्रम में अपर जिला कृषि अधिकारी ने टीम सहित तहसील गरौठा एवं तहसील टहरौली क्षेत्र में कि छापामार कार्यवाही। जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि अधिकारी/ अपर जिला कृषि अधिकारी एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आपूर्तित उर्वरकों के बिक्री से जुड़े समस्त विक्रेता उर्वरकों का वितरण जोत के आधार पर शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित की जाय। यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा बिना खतौनी प्राप्त किये उर्वरकों की बिक्री की जाती है, तो उसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि जनपद में किसी भी डीलर द्वारा नकली/अधोमानक उर्वरक बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्यवाही करते हुए तत्काल उनकी डीलरशिप निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद को प्राप्त होने वाली उर्वरकों का स्थानीय मांग के अनुरूप कृषकों में समान रूप से वितरण को सुनिश्चित किये जाने हेतु कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों को बिक्री केन्द्र पर तैनात किया गया है, ये कार्मिक अपनी उपस्थिति में गुणवत्तायुक्त शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों का वितरण कृषकों के बीच कराना सुनिश्चित करायेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा कालाबाजारी, स्टॉक होल्डिंग, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री आदि का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए त्वरित विभागीय कार्यवाही करायी जाय। उन्होंने कहा कि समस्त प्रतिष्ठानों पर रेटलिस्ट सुस्पष्ट शब्दों में उपलब्ध होना अनिवार्य है।इसे कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।जनपद में कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयत्नशील रहे, जनपद के कृषकों में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाये। शिकायत प्राप्त होने पर उर्वरक विक्रेताओं के ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाये। अपर जिला कृषि अधिकारी श्री पवन मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद में आकस्मिक छापामार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में डीआईएफएफडीसी केंद्र के प्रतिष्ठान पर उर्वरक नमूना ग्रहीत करने हेतु टीम के पहुँचने पर संचालक मौके से पलायन कर गया जिस कारण न ही अभिलेखों का अवलोकन किया जा सका और न ही उर्वरक नमूना ग्रहीत किया जा सका जिस कारण विक्रेता को नोटिस निर्गत किया गया है। इसी प्रकार टीम के आकस्मिक छापे के दौरान पीसीएफ केंद्र गुरसंराय कार्य दिवस में बंद पाय जाने पर स्टॉक का सत्यापन नहीं किया जा सका जिस। कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया। छापामार कार्यवाही के दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिला कृषि अधिकारी ने उपलब्ध स्टॉक को पौश मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर के साथ मिलान कराया एवं सभी विक्रेताओं को बीज,उर्वरक एवम कीटनाशकों का स्टॉक के साथ रेटलिस्ट बोर्ड जिस पर सुस्पष्ट अक्षरों में दाम लगाये लगाने एवं अभिलेख अपडेट करने के निर्देश दिए। इस मौके पर टीम के सदस्य आशीष चौरसिया कृषि विभाग सहित प्रतिष्ठानों के संचालक और कर्मचारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






