झांसी। एफ एस एस ए आई के नियम के तहत दुकानदार को अपनी पहचान सार्वजनिक करना अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 19 जुलाई को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन दुकानदारों की पहचान सार्वजनिक करने के संबंध में राष्ट्रभक्त संगठन एवं बुंदेलखंड श्रमधी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। उन्होंने बताया कि एफ एस एस ए आई के नियमानुसार किसी भी ग्राहक को सामान खरीदने के पहले जिस दुकानदार से वह सामान खरीद रहा है उसकी पहचान जानने का हक है। पिछले दिनां में अनेकों वीडियों वायरल हुये है जिनमेंं दुकानदारों द्वारा थूक कर फल, सब्जी, पानी, जूस, खान-पान के अन्य सामान आदि बेचना पाया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को शुद्ध सामग्री प्राप्त करने का अधिकार जो थ्ै।प् द्वारा प्रदत्त किया गया है उसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जबकि नियम कहता है कि फूड लाईसेंस दुकानदार अपनी दुकान के प्रमुख जगह पर प्रदर्शित करेगा । खाद्य कारोबार करने वाले अनुसूची 4 उपबंध 3 के अनुसार अपने कामगारों की स्वच्छता, स्वास्थ्य व दुकान की स्वच्छता को बनाये रखकर ग्राहक को शुद्ध सामान बेचेगा परन्तु सनातन संस्कृति के प्रत्येक त्यौहार पर ऐसा सब गड़बड़ी करने के कारण हिन्दूओं की व्रत व पवित्रता धूमिल हो रही है। ऐसी स्थिति में समस्त दुकानदारों को थ्ै।प् के नियमानुसार अपना वास्तविक नाम बताने की अनिवार्यता का नियम जो मुजफ्फर नगर, शामली, सहारनपुर आदि जगहों पर लागू किया गया है को सम्पूर्ण प्रदेश एवं देश में लागू किया जाना जनहित में अति आवश्यक है एवं साथ ही साथ सभी दुकानों की नियमित जांच की जाये जिससे मिलावटखोरी रोकने पर एवं लोगों को शुद्ध सामग्री उपयोग के लिए मिल सके एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर प्रमुख रूप से इंद्र कुमार पांडे, अर्पित शर्मा, राहुल अभिषेक गोलू अर्जुन, अतुल, सोनू ,सोमनाथ, मलकीत ,सुमित मोनू ,सागर रंगीला, सौरभ, विवेक, अंशु, राज, दीपक, अभय,शैलेंद्र, सिंह धीरज रैकवार, रामानंद, आशुतोष, सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






