Home उत्तर प्रदेश पिस्टल लूट के आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

पिस्टल लूट के आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

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झांसी। पिस्टल लूट के मामले में जिला कारागार में बंद पांच अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) पवन कुमार शर्मा- प्रथम की अदालत में निरस्त कर दिए गए।विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 जून 2024 को थाने से अपनी लाईसेंसी पिस्टल, जो चुनाव के समय जमा की थी,ले जा रहा था। घर से कुछ ही दूर न्यू पंप हाउस रोड ब्लॉक के बगल वाले रोड पर बीज गोदाम के पास कुछ अज्ञात लोगों ने मेरी मोटर साइकिल पर गुम्मे फेंके और मेरी लाइसेंसी पिस्टल छीनकर भाग गये। घटना रात 10 बजे की है। घटना के बाद मैंने अपने मोबाइल से 112 नंबर पर सूचना दी थी। वादी की तहरीरपर अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध धारा 392 भा०द०सं० के तहत रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा दौरानविवेचना प्रकरण में अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आये और लूटी गयी पिस्टल की बरामदगी की गई।उक्त मामले में जिला कारागार में बंद अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आपत्ति करते हुये विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी की पिस्टल लूट ली। दौरान विवेचना अभियुक्तगणों के कब्जे के वादी मुकदमा की पिस्टल बरामद की गयी। अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।जिसके चलते जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जायें। पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल नरवारे पुत्र अशोक नरवारे निवासी बबीना,साहिल पुत्र सुभान,करन वाल्मीकि पुत्र हरिभजन निवासी न्यू पंप हाउस रोड बबीना,समीर पुत्र अनीस अली , विनीत कुमार उर्फ विन्नी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बबीना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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