Home उत्तर प्रदेश नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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झांसी। विशेष न्यायिक अपर सत्र न्यायधीश नेयाज अहमद मंसूरी पोस्को एक्ट की आदलत ने नाबालिग बालिका से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल 2024 को एक युवक ने एरच थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात करीब साढ़े दस बजे वह और उसकी पत्नी दुकान में समान रखने गए थे। तभी नरेंद्र पुत्र वीर पाल मौका पाकर उनके घर में घुस गया और उनकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकते करते हुए दुष्कर्म करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर वह और पत्नी घर पहुंचे तो आरोपी नरेंद्र पाल जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट, पोस्को और दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। जिसका लोक अभियोजन की ओर पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन विजय सिंह कुशवाह ने विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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