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गैंगस्टर गुलशन यादव को हाई कोर्ट से झटका, अपहरण, फिरौती, प्राण घातक हमला के आरोप में नही मिली जमानत

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झांसी। गैंगस्टर कुख्यात अपराधी गुलशन यादव को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। गुलशन यादव करीब दो वर्ष से अपहरण, फिरौती और प्राण घातक हमला करने के आरोप में जेल में बंद है। आरोपी की जमानत याचिका उसका अपराधिक इतिहास देखते हुए खारिज की गई। जानकारी के मुताबिक सीपरी बाजार के ग्राम लहर गिर्द खोड़न निवासी गुलाब सिंह उर्फ गुलशन यादव पर तीन दर्जन से अधिक अपराधी मामले दर्ज है। उस पर हत्या, लूट डकैती, गैंगस्टर, फिरौती सहित कई मामले दर्ज है। करीब दो वर्ष पूर्व थाना सीपरी बाजार में ग्वाल टोली निवासी आकाश यादव ने गुलाब सिंह उर्फ गुलशन यादव के खिलाफ अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट प्राण घातक हमला करने और फिरौती मांगने के आरोप रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को चकमा देकर गुलशन यादव न्यायालय में सरेंडर कर जेल चला गया था। तभी से वह जेल में है, उसका अपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसे झांसी जेल से आगरा जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी वह आगरा जेल में है। गुलशन यादव पर सरकारी जमीन कब्जे जैसे आरोपों के तहत भी मुकदमे दर्ज कर है। गुलशन यादव ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। जिसका विपक्ष में खड़े अधिवक्ता एडवोकेट दीपक दुबे, अमित डागा, राय साहब यादव ने विरोध करते हुए सरकार की ओर पैरवी की। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी गैंगस्टर गुलशन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका उसका अपराधिक इतिहास 45 मुकदमे बने। वही उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि लंबा अपराधी इतिहास है, जमानत मिलने के बाद गवाह और वादी के साथ कोई घटना कारित कर सकता है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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