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प्राण घातक हमले के आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

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झांसी। युवक पर लाठी डंडा कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला करने के आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को आज अपर सत्र न्यायाधीश दूतगामी न्यायालय झांसी अशोक कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार तिवारी ने बताया की राजेंद्र सिंह सेंगर ने 10 जनवरी 2024 को थाना मऊरानीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की मेरे भरी रविंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अजय सिंह उर्फ शीलू, भारत सिंह उर्फ बबलू, विपिन सिंह उर्फ शिवराज तथा चंद्रपाल हाथो में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर आए और दोनो भाईयो को गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट कर कुल्हाड़ी से जान लेवा हमला करते हुए घायल कर दिया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज इस मामले में एक आरोपी चंद्रपाल ने अदालत में अपना जमानत प्रार्थना पत्र दिया जिसकी सुनवाई करने के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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