चोरी का आरोप सिद्ध होने पर छ साल की जेल,पांच हजार अर्थदंड

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र झांसी की अदालत ने पांच साल पहले घर में घुसकर मोबाइल और नकदी चोरी करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे छ साल का कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश जारी किया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिद्धेश्वर नगर निवासी सतीश राय ने 27 जुलाई 2020 को थाना सीपरी बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि देर रात वह अपने घर में सो रहा था। तभी अज्ञात चोरों ने उसके घर में घुसकर पांच मोबाइल फोन और पांच हजार की नकदी चोरी कर ली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए चोरी गए मोबाइल फोन को सर्वेलेंस पर लगाकर आरोपी पंकज रायकवार निवासी नाथ को कोठी मसीहा गंज को गिरफ़्तार कर जेल भेज कर मोबाइल नकदी बरामद कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आरोपी पर आज चोरी और माल बरामदगी का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने पंकज को छ साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थदड़ से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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