झांसी। दो वर्ष पूर्व उलदन थाना क्षेत्र में महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूटने वाले लुटेरे पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित झांसी अनुभव द्विवेदी की अदालत ने उसे दोष सिद्ध करार करते हुए साढ़े तीन साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 मार्च 2023 को ग्राम सिजारा निवासी मानवेंद्र पटेल ने उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से बाजार जा रहा था तभी पीछे से आ रही बाइक सवार युवक ने झपट्टा मारकर उसकी पत्नी के गले से सोने का मंगलसूत्र लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए प्रकाश में आए आरोपी मऊरानीपुर के परवारिपुरा निवासी हरिसिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का मंगलसूत्र बरामद कर उसे जेल भेज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आज आरोपी हरिसिंह पर दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे साढ़े तीन साल की जेल पांच हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
