झांसी। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के शिवानी होटल के पास चार माह पूर्व हुए गौरी शंकर हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रही एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि पाल कॉलोनी निवासी श्रीमती सुमन कुशवाह ने थाना सीपरी बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पति रात को बिजली ट्रांसफार्मर पर बिजली का तार लगाने गए थे तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे विपक्षी सौरभ, रिंकू, आनंद, शेर सिंह और उनके साथियों ने लाठी डंडा, तलवार से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। आज आरोपी रघुवीर सिंह उर्फ रघु उर्फ सौरभ, शेर सिंह आदि को जेल भेज दिया था। आज आरोपी रघुवीर सिंह उर्फ रघु उर्फ सौरभ तथा शहर की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने गंभीर अपराध होने पर दोनों आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्तों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा
