झांसी। महिला के हाथ से जेवरात व नगदी भरा बैग झपटकर भागने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा सैय्यद अजीमउद्दीन ने थाना सीपरी बाजार में तहरीर देते हुए बताया था कि विगत 12 अप्रैल 2022 को वह नगर निगम से होण्डा एक्टिवा से पत्नी जीनत परवीन के साथ अपने घर गोकुल पुरी गऊधाम के पास जा रहा था तभी रात करीब ११. १५ बजे आवास विकास चौराहे के आगे बाइक सवार दो अज्ञात लोग मेरी गाड़ी के पास आये और मेरी पत्नी के हाथों से बैग छीन कर भाग गये। बैग में तीन सोने की चैन, दो सोने के कड़े, सात सोने की अंगूठी, दो जोड़ी सोने के टाप्स, एक जोड़ी सोने के बाले,एक डायमण्ड की अंगूठी, एक सोने का हार, एक सोने की नथ और पचास हजार रूपये नगद रखे थे। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं बरामदगी की गयी।उक्त मामले में अभियुक्त शनि पुत्र नईम निवासी बी ब्लॉक आवास विकास कालोनी थाना सीपरीबाजार द्वारा धारा ३९२,४११ भादं०सं०के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत अपराध को गंभीर मानते हुए तथा जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






