Home उत्तर प्रदेश मत पेटिका की तोड़फोड़ के करने वाले आरोपी की जमानत पत्र निरस्त

मत पेटिका की तोड़फोड़ के करने वाले आरोपी की जमानत पत्र निरस्त

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झांसी।मत पेटिका को तोड़ फोड़ कर गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुये मत पत्रों को लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), धीरेन्द्र कुमार तृतीय की अदालत में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी आशीष गुप्ता ने १६ अप्रैल २०२१ को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि १५ अप्रैल २१ को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसकी डियूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में ग्राम कैरोखर में थी। मतदान के दौरान समय करीब ११. ३०बजे दोपहर में ग्राम कैरोखर के भईयालाल अहिरवार,मुनेश अहिरवार, बृजेन्द्र यादव, श्रीमती मंगध उर्फ मथुरा, मनोज, जगदेव, नीरज कोरी, राजाराम, जितेन्द्र तथा उनके साथ ५०-६० व्यक्ति अज्ञात आक्रोशितहोकर अचानक बूथ पर आ धमके और कहने लगे कि कम लोग आगे का मतदान नहीं होने देंगे और मतपेटिका लूटने आये है। जबदरस्ती हम लोगों से धक्का मुक्की करते हुये मत पेटिका जबरदस्ती छीन कर मतदान केन्द्र के बाहर ले जाकर समस्त मतपत्रों को मत पेटिका से बाहर निकाल कर ,मत पेटिका को तोड़ फोड़ कर वहीं छोड़ गये तथा कुर्सी टेबिल को भी क्षतिग्रस्त करते हुये गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुये मत पत्रों को लूट कर चले गये । लोगों में अफरा तफरी व भगदड़ मच गयी। लोग लाईन को छोड़ कर अपने घरों की तरफ भागने लगे।घटना के समय मौके पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे जिनके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस घटना के संबंध में अवगत कराया गया। तहरीर के आधार पर ओमप्रकाश उर्फ चिरकोटी पुत्र रामलाल उर्फ रामराजा अहिरवार व अन्य लोगों के खिलाफ धारा- ३९५,३५३, ४२७, १८८, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ भा०द०सं० धारा ७ आपराधिक कानून संशोधन अधि० व धारा १२६ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत थाना ककरबई में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मामले में अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ चिरकोटी पुत्र रामलाल उर्फ रामराजा अहिरवार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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