Home उत्तर प्रदेश बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी। महिला व उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर कई बार बलात्कार करने के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद द्वारा निरस्त कर दिया गया।जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया मुकदमा / पीड़िता द्वारा २४ जून २०२२ को थाना लहचूरा में तहरीर देते हुए बताया था कि १४ जून २०२२ की शाम करीब ०७. ०० बजे जब वह शौच के लिए गाँव के बाहर खेत के पास गई तो वहां से प्रमोद कुमार उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया, उसे अपने साथ रखकर उसे और उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब प्रमोद काम करने बाहर चला गया तो वह वहां से भाग आई और पूरी घटना अपने पति व ससुर को बताई, उसे कहां-कहां रखा उसेपता नहीं। तहरीर के आधार परअभियुक्त प्रमोद कुमार के विरूद्ध मुकदमा अं० धारा ३७६, ३६६, ५०६ भादं०सं० के तहत दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त प्रमोद पुत्र अनंदी अहिरवार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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