झांसी। जनपद में साइबर अपराध तेजी से पैर पसार रहा है। आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे है। ऐसे ही एक मामले में झांसी डीएम की फोटो लगाकर व्हाट्सएप के माध्यम से मेसेज भेज कर एक व्यक्ति के सत्तर हजार रुपए हड़पने वाले आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय ने खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता केंशवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की 1=8=2022 को एक व्यक्ति ने नवाबाद थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की गत दिवस उसके पास मोबाइल पर व्हाटसेप पर मेसेज आया जिसमे सत्तर हजार रुपए की जरूरत की मांग की गई थी। डीपी में झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का नाम और उनकी फोटो आ रही थी। उसने बताए गए अकाउंट पर सत्तर हजार रुपए भेज दिए। कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ की उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस पर नवाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए मोबाइल नंबर ट्रेस कर आरोपी महाराज गंज बैजोली निवासी सुरेंद्र मिश्रा उर्फ सूरज मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त किया मोबाइल बरामद कर उसे जेल भेज दिया। आज आरपी पक्ष ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने सुनवाई की । शासकीय अधिवक्ता केशवेंद् सिंह और कपिल करोलिया ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





