झांसी। किराए दार दलित युवती से जबरन बलात्कार कर उसे जातिसूचक शब्दो से अपमानित करने ओर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी नितिन सूद की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक दलित युवती ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की वह मिशन कंपाउंड स्थित नितिन सूद के मकान में किराए से रहती है। अकसर नितिन सूद उसे बुरी नियत से देखता था और गंदे गंदे इशारे करता था। युवती ने रिपोर्ट में बताया की यह शिकायत उसने नितिन सूद की पत्नी से भी की थी तो पत्नी ने बताया की वह अपने पति नितिन से काफी परेशान है, उसकी गंदी हरकतों से। युवती ने आरोप लगाया की एक दिन वह अपने काम से बाहर गई थी। अगले दिन सुबह जब वह घर पहुंची तो उसके कमरे का ताला लगा हुआ था। उसने मकान मालिक नितिन सूद को फोन करके कहा तो नितिन ने कहा उसने ही कमरे में ताला लगाया है, ओर उसे जरूरी बात करनी है। इसके बाद नितिन घर आया और अपने कमरे में जाकर युवती को आवाज लगाई की कमरे में आकर चाबी ले जाओ। युवती ने बताया जैसे ही वह कमरे में पहुंची तो नितिन ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उसे मारपीट कर डरा धमका कर उसके बलात्कार कर दिया। इसकी शिकायत करने पर नितिन ने उसे जातिसूचक शब्दो से अपमानित करते हुए जन से मारने की धमकी। नितिन सूद की ओर से इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता कपिल करोसिया ओर केशवेंद सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने नितिन सूद का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






