झांसी। धोखाधड़ी कर रूपए हड़पने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा एन०एस०यू०आई० के राष्ट्रीय संयोजक का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा राजा पटेल ने १५जुलाई २०२२ को थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन करना चाहता था परन्तु कुछ अंक कम प्राप्त होने के कारण प्रवेश में कठिनाई आ रही थी तो अभिषेक प्रताप जो कि एन०एस०यू०आई० का राष्ट्रीय संयोजक है। उसने और उसके साथियों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश कराने के लिये धोखाधड़ी करके ६०,००० रूपये हड़प लिये और अब पैसे देने से मना कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट पर अभियुक्त अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र अरूण कुमार सिंहहाल निवासी शिवाजी नगर, थाना- नवाबाद, मूल निवासी- मवैया, थाना नैनी, प्रयागराज के खिलाफ धारा- ४२०, ४०६, ५०६भा०दं०सं० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






