झांसी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बिपिन कुमार यादव ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (दिनांक 01 अप्रैल 2021 के बाद हुआ) है वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/- एवं युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने पर रू0 35000/- की धनराशि प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दोनों के संयुक्त खातों में भेजी जाती है। ऐसे दिव्यांग जिनकी शादी दिनांक 01.04.2021 के पश्चात हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के बेवपोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कराने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, झाँसी में जमा कराया जाना अनिवार्य है।पात्रता की शर्तेः-1. दम्पत्ति का सयुंक्त फोटो एवं वर का जनपद झाँसीे कर निवासी होना।2. विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, झाँसी द्वारा जारी किया गया।)3. आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो)। (तहसीलदार द्वारा निर्गत)4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत या अधिक होना अनिवार्य है।5. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित सयुंक्त रूप से पति पत्नी का खाता पास बुक की छायाप्रति।6. युवक व युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति।7. शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। (आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें।)8. दिव्यांगजनों का विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






