झांसी। विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में एक हत्यारोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादिया मुकदमा विमला ने विगत ०९ नवम्बर २०२१ को थाना गरौठा पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ०६ नवम्बर को वह व उसके परिवार के लोग रिश्तेदारों के साथ मकान के अन्दर बैठे हुये थे उसी समय गाँव के ही बृजेन्द्र, धर्म सिंह हाथों में कुल्हाड़ी लिये , पुष्पेन्द्र, सुनील, शिवम, हल्के, जगराम, सन्तोष व श्रीमती कविताअपने- अपने हाथों में डण्डा लिये तथा साथ में दो अज्ञात व्यक्ति भी डण्डा लेकर मकान के अन्दर घुस आये और जान से मारने की नियत से बृजेन्द्र व धर्म सिंह ने कुल्हाड़ी खेमचन्द्र को मारदी व अन्य लोगों ने लाठी डण्डों से मारा-पीटा तथा गाली गलौज करने लगे। मौके पर राजपाल,भारत व भारती तथा अन्य लोगों ने बचाया तो उन्हें भी मारा-पीटा, मारपीट में खेमचन्द्र को गम्भीरचोटें आयी थी जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त लोगों के साथ में कपिल, रोहित, मईयादीन, रामनरेश भी थे। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तहरीर के आधार पर थाना गरौठा में धारा ३०२,४५२, १४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४,५०६, १२०बी भा०दं०सं०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त बृजेन्द्र पुत्र कुट्टु निवासी ग्राम निपान, थाना गरौठा,की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





