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ट्रैक्टर की टक्कर से आपे सवार की मौत के मामले में ट्रैक्टर चालक को कारावास एवं अर्थदंड

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झांसी। ट्रैक्टर की टक्कर से आपे सवार की मौत के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जी०डी० गुप्ता की अदालत में ट्रैक्टर चालक को कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन के अनुसार अंजनीनगर राजगढ़ थाना प्रेमनगर निवासी वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण ने थाना प्रेमनगर में 09 दिसंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घनश्याम पुत्र मुन्नीलाल के साथ आपे संख्या यू०पी०-93-टी0-4510 में बैठकर अन्य सवारियों के साथ बिजौली से राजगढ़ जा रहा था । सायं करीब 700 बजे आपे पेट्रोल पम्प के सामने पहुंची तभी राजगढ़ की ओर से तेजी व लापरवाही से आ रहे ट्रैक्टर संख्या यू०पी०-93-पी०-0695 के चालक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आपे में बैठी सवारियों , उसे व घनश्याम को चोटें आयी, ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। कुछ लोग उन्हें अस्पताल इलाज हेतु ले गये जहां डाक्टरों ने घनश्याम को मृत घोषित कर दिया।तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में ट्रैक्टर के चालक नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध अन्तर्गत धारा279,337,338.304ए एवं 427. भादसं० एवं 184. मोटर यान अधिनियम के अधीन मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त नत्थू कुशवाहा पुत्र रामनाथ निवासी हाल ग्राम बिजौली थाना प्रेमनगर के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां अभियुक्त नत्थू कुशवाहा को धारा 279, भादंसं० में एक हजार रुपये अर्थदण्ड ,अदा न करने पर पन्द्रह दिन के साधारण कारावास, धारा 337, भादसं० में पांच सौ रुपये अर्थदण्ड ,अदा न करने पर सात दिन का साधारण कारावास,धारा 304ए. भादसं० में तीन माह के साधारण कारावास एवं धारा427, भादंस० के अपराध में तीन हजार रुपए अर्थदण्ड ,अदा न करने पर एक माह केसाधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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