झांसी। दो वर्ष पूर्व सात वर्ष की।मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास ओर दो लाख रूपये अर्थदंड अदा करने का आदेश सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 नम्बंबर 2022 को ग्राम हाटी निवासी महिला ने थाना उलदन में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करने गई थी। घर पर उसकी सात वर्षीय बालिका घर पर अकेली थी। तभी गांव का रहने रवींद्र अहिरवार आया ओर उसकी पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले ओर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर भाग गया। घटना की जानकारी उसे उस समय हुई जब वह अपने घर पहुंची तो उसकी पुत्री ने रोते बिलखते हुए उसे बताई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान के आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा ओर दो लाख रुपए अर्थदंड से दंडित कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

