झांसी। न्यायालय सत्र न्यायधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने सॉल्वर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र कुमार सिंह भोगल प्राचार्य ने 29 जून 2025 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि प्रयागराज निवासी सुनील कुमार सिंह के स्थान पर प्रयागराज के कमिश्नरेट निवासी हृदय सिंह यादव परीक्षा दे रहा था। जिसे बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी हृदय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे सुनवाई के बाद न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


