झांसी। कार से युवती का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी का न्यायालय सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने जमानत प्रथम पत्र निरस्त करते हुए उसे जमानत देने से इंकार कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने पांच जुलाई को उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री मऊरानीपुर जा रही थी, तभी ग्राम रतोसा निवासी अभय प्रताप सिंह दागी चार पहिया गाड़ी से उसका पीछा करते हुए गया और अपने तीन चार साथियों के साथ उसकी पुत्री को बहला फुसला कर कार में बैठा कर ले गया। उसने बताया आगे टोल प्लाजा के पास उसकी पुत्री ने चलती कार से कूद कर जान बचाई तभी अभय ओर उसके साथी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया। जहां पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म होने की घटना होने की बात कही। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर धराएं को बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


