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नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष की सजा, पांच हजार अर्थदंड का फैसला

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झांसी। नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी पोस्को एक्ट की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास पांच हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला ने चिरगांव थाने में आठ सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि तीन सितंबर 2022 को रात को वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ घर में सो रही थी उसका पति मजदूरी करने गया था। तभी लहचूरा के ग्राम ध्बाकर निवासी कृष्णा कुशवाह मौके का फायदा उठाकर उसके घर में घुस आया और बुरी नीयत से उसकी नाबालिग बेटी को पकड़ कर अश्लील हरकत करने लगा। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। अगले दिन सुबह वह आरोपी के घर उलाहना देने गई तो आरोपी ओर उसके मां बाप ने उसे धमकाते हुए भगा दिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेजते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। सुनवाई के दौरान आज आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे तीन वर्ष की सजा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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