झांसी। छ वर्ष पूर्व दिनदहाड़े कपड़ा व्यापारी को जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश न्यायालय कक्ष संख्या एक शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने दस दस वर्ष की सजा ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता तेजसिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अक्टूबर 2018 को संजीव कुमार सरावगी ने बड़ागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दो दिन पूर्व उसके घर झांसी जिला कारागार से एक लेटरसी पोस्ट होकर आया था। जिसमे जेल में बंद दो आरोपियों ने उससे दो दो लाख की अवैध रंगदारी न देने पर उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। 15अक्टूबर 2018 को वह अपनी कपड़े की दुकान बंद कर रहा था। तभी नकाब पोश बाइक सवार दो बदमाश आए और उस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। जिससे छर्रे उसके पैरों में लग गए और वह बाल बाल बच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फायरिंग करने वाले आरोपी बड़ागांव के मलयाना पुर निवासी रिंकू रायकवार और कैलाश राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आज दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर दोनों को दस दस साल की जेल ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






