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नीलम की हत्या में दोषी नरेश श्रीवास उम्र भर रहेगा जेल में, दस हजार अर्थदंड भी लगाया

झांसी। मऊरानीपुर के खुशीपुरा में सात साल पहले नीलम की गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी नरेश श्रीवास पर हत्या का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की अदालत ने उम्रकैद की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊरानीपुर के खुशीपुरा गंज मोहल्ला निवासी कन्हैया लाल ने थाना में 2 सितंबर 2018को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी बड़ी पुत्री नीलम और छुओ पुत्री पूजा व पुत्र राहुल मौजूद थे। तभी गुरसराय के ग्राम चौकरी निवासी नरेश श्रीवास उनके घर में घुस आया और बड़ी पुत्री नीलम से जबरदस्ती कर उसे अपनी पत्नी बनाकर रहने के लिए हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। पुत्री के विरोध करने पर नरेश ने हाथ में लिए धारदार हथियार गड़ासा से नीलम की गर्दन पर हमला कर दिया। जिससे नीलम लहू लुहान होकर जमीन पर गिर गई। उसे बचाने आई उसकी बहन पर भी हमला कर दिया। जिसमें नीलम की मृत्यु हो गई और हत्यारोपी नरेश दहशत फैलाते हुए भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा ठोस साक्ष्य और कठोर पैरवी के चलते उस पर हत्या का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आज आरोपी को उम्र कैद की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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